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झूठी खबर प्रसारित करने पर न्यूज़ चैनलों के खिलाफ FIR के आदेश

सबका जम्मू कश्मीर

पूंछ, 1 जुलाई 2025 सब-जज एवं विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट पूंछ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ज़ी न्यूज़, न्यूज़18 और अन्य संबंधित न्यूज़ चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश पूंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दिया गया है।

न्यायालय का यह आदेश एक याचिका पर आया, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता शेख मोहम्मद सलीम ने दाखिल किया था। वे जिला पूंछ में कानूनी अध्यक्ष हैं और ऑल डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया एसोसिएशन (पंजीकृत) की राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। याचिका में बताया गया कि इन चैनलों ने भारतीय नागरिक क़ारी मोहम्मद इक़बाल को गलत तरीके से आतंकवादी बताया, जो पूरी तरह से झूठा और मानहानिकारक है।

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अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए संबंधित धाराओं के तहत तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और कहा कि सात दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश की जाए।

यह फैसला दिखाता है कि अदालत नागरिकों की गरिमा की रक्षा और मीडिया की जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना मीडिया की जिम्मेदारी है।

 

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