UGC 2026 नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, 2012 के नियम लागू

सबका जम्मू कश्मीर।
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के वर्ष 2026 के नियमों को लेकर बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 2026 नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
क्या थे UGC के नए नियम

यह याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल देवन द्वारा दायर की गई हैं। अदालत ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नोटिस जारी किया है।
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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। तब तक के लिए UGC के 2026 नियम लागू नहीं होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बीच देशभर में UGC के 2012 के नियम ही प्रभावी रहेंगे।
इस आदेश से छात्रों, शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों को फिलहाल राहत मिली है।









