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कठुआ में खैर पेड़ों की कटाई वैध, भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें: वन विभाग

सबका जम्मू कश्मीर।
कठुआ, । कठुआ वन प्रभाग ने खैर पेड़ों की कटाई को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि जसरोता रेंज के गांव चिलिक और सेस्वान में निजी भूमि पर की जा रही खैर पेड़ों की कटाई पूरी तरह वैध और विधिवत अनुमति के तहत की जा रही है।


वन विभाग के अनुसार यह कटाई एसआरओ-111 (2016), स्वीकृत खैर प्रबंधन योजना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की जा रही है। विभाग ने बताया कि निजी भूमि पर उग रहे खैर पेड़ों की कटाई पर लगा प्रतिबंध केंद्रीय सशक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर हटाया गया था।

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प्रभागीय वन अधिकारी ने जानकारी दी कि यह प्रक्रिया 10 वर्षीय कटाई चक्र के तहत वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित है। कटाई कार्य निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जा रहा है तथा इसकी निगरानी राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा की जा रही है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

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वन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य अनधिकृत स्रोतों से फैल रही अप्रमाणित सूचनाओं पर विश्वास न करें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी प्रकार की शिकायत या अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित विभाग को सूचित करने को कहा गया है।

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