जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने मगर खड्ड इलाके में 03 ड्रग तस्करों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
कठुआ; 03 दिसंबर: जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत कठुआ जिले में तीन ड्रग तस्करों की 1.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
एस.एस.पी. कठुआ शोभित सक्सेना-आईपीएस की समग्र देखरेख में एस.एच.ओ. पीएस राजबाग इंस्पेक्टर राजेश्वर सलाथिया द्वारा एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह कटोच के आदेश में की गई जांच और पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई। तीन आरोपी व्यक्तियों की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जिनके नाम हैं:
1. राज वली@ शेर अली@ शिदू@ पुत्र सत्तार दीन निवासी जगतपुर मगर खड्ड लखनपुर जिला कठुआ। (फ्रीज किए गए घर की कीमत 31.10 लाख रुपये) 2. बाग हुसैन पुत्र लाल हुसैन निवासी मग्गर खाद लखनपुर, कठुआ (फ्रीज किए गए घर की कीमत 47.73 लाख रुपये) 3. बाग हुसैन पुत्र मीर अली निवासी मग्गर खाद लखनपुर, कठुआ (फ्रीज किए गए घर की कीमत 29.34 लाख रुपये)। तीनों घरों की कुल कीमत 1.08 करोड़ रुपये है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68ई के साथ धारा 68एफ के तहत कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22/29 के तहत एफआईआर संख्या 30/2023 मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि जो संपत्ति अर्जित की गई है वह नारकोटिक्स की आय का परिणाम है। चूंकि संपत्ति, प्रथम दृष्टया, मालिकों द्वारा मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।
उक्त ड्रग पेडलर्स उक्त मामले में शामिल थे और एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68 (ई) और 68 (एफ) के तहत कार्रवाई की गई थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ की यह कार्रवाई कठुआ जिले में ड्रग तस्करी के खतरे को रोकने के लिए अथक प्रयासों का हिस्सा है। यह कार्रवाई ड्रग के खतरे से निपटने के लिए जिला पुलिस कठुआ की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।