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गांधी नगर थार-स्कूटी टक्कर मामला: हत्या के प्रयास की धारा 109 लागू, वाहन जब्त, मालिक हिरासत में, जांच तेज

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जम्मू, 28 जुलाई 2025 गांधी नगर के ग्रीन बेल्ट पार्क क्षेत्र में रविवार 27 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे एक तेज़ रफ़्तार महिंद्रा थार (JK02DP-9594) और स्कूटी (JK02BS-6435) के बीच हुई टक्कर ने सनसनी फैला दी। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मौके पर मौजूद राहगीरों द्वारा तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया।

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सूत्रों के अनुसार, थार का चालक टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। घटना गांधी नगर थाने में रिपोर्ट की गई, जहां प्राथमिकी संख्या 163/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेजी से वाहन चलाना) और 125(ए) के तहत दर्ज की गई।

घटना के बाद थाना प्रभारी गांधी नगर और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र किए और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक चश्मदीद के बयान और फुटेज की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि हादसे के बाद थार चालक ने वाहन को पीछे लिया और जानबूझकर पीड़ित को दोबारा टक्कर मारी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।

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इस गंभीर घटनाक्रम के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या के प्रयास) को भी मामले में जोड़ दिया है। जांच के तहत महिंद्रा थार वाहन को जब्त कर लिया गया है और उसकी यांत्रिक जांच की जा रही है। वाहन के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि फरार चालक की तलाश के लिए अभियान जारी है।

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पीड़ित इस समय जीएमसी जम्मू में बेहोशी की हालत में है और उसका इलाज जारी है।

पुलिस अधीक्षक दक्षिण और उप पुलिस अधीक्षक दक्षिण के करीबी पर्यवेक्षण में मामले की जांच तेज़ी से चल रही है, ताकि कानूनी और फॉरेंसिक दृष्टिकोण से जांच निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। जम्मू पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वह पुलिस के साथ साझा करें।

भारतीय न्याय संहिता की लागू धाराएं:

धारा 109 (हत्या का प्रयास): यदि किसी के कार्य से मृत्यु हो सकती थी, तो उसे हत्या का प्रयास माना जाता है। इसमें 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है।

धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या तेज़ी से वाहन चलाना, जिससे दूसरों की जान को खतरा हो।

धारा 125(ए): (यह धारा सामान्यतः भरण-पोषण से संबंधित है, जो इस मामले में संदिग्ध प्रतीत होती है; संभवतः टाइपिंग त्रुटि है या अन्य उपधारा लागू की गई है।)

जम्मू पुलिस ने न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलवाई जाएगी।

 

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