उ.प्रगाजीपुर

फर्जी ब्रांड का सामान बेचने पर आठ दुकानदारों पर लगा एक लाख का जुर्माना,जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

अनुज श्रीवास्तव/अवनीश सिंह
उ.प्र./गाजीपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की गई है।बताया जाता है कि पिछले दिनों खाद्य विभाग की अधिकारियों ने कुछ दुकानदारों के खाद्य पदार्थ के नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक के तौर पर भेजे थे जिसमें रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि की गई।
अपर जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार के न्यायालय द्वारा 9 वादों में एक लाख एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।समय से अर्थदंड जमा ना करने पर दुकानदारों से आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।
इन दुकानदारों में सौरभ कुमार पर फर्जी ब्रांड काजू की बर्फी विक्रय करने पर 12 000,उमेश प्रसाद पर सरसों का फर्जी तेल विक्रय करने पर 10000,मुन्ना सिंह यादव पर मिलावटी गाय का दूध विक्रय करने पर 10000,मिलावटी पेड़ा विक्रय करने वाले दुकानदार सोनू केसरी पर 15 000,खोवा का व्यापार करने वाले गुलाब राम पर 12 000,मोहन प्रसाद मद्धेशिया पर मिलावटी सिंघाड़ा आटा का विक्रय करने पर 10000,मंजू देवी पर फर्जी ब्रांड एडिबल फैट विक्रय करने पर 10000,विजय कुमार जायसवाल पर फर्जी ब्रांड सरसों का तेल गोपी कृष्ण ब्रांड विक्रय करने पर 12 000,राजेश प्रसाद पर मिलावटी आता विक्रय करने पर 10000 का दंड लगाया गया है।

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