जिला पुलिस पुंछ की बड़ी कार्रवाई, यूएपीए के तहत अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल वाहन संलग्न

सबका जम्मू कश्मीर
पुंछ, 18 दिसंबर(राजेश कुमार) जिला पुलिस पुंछ ने अवैध और आतंक से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना मंडी में दर्ज एक मामले के तहत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25 के अंतर्गत एक दोपहिया वाहन को संलग्न किया गया है।
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पुलिस के अनुसार थाना मंडी में एफआईआर नंबर 72/2025 दर्ज की गई थी, जिसमें हथियार अधिनियम की धारा 7/25 तथा यूएपीए की धारा 13, 18, 20 और 23 लगाई गई हैं। जांच के दौरान एक दोपहिया वाहन (पंजीकरण संख्या जेके12बी-5950), जो आरोपी के नाम पर दर्ज है, को अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया पाया गया।
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कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उक्त वाहन को यूएपीए की धारा 25 के तहत संलग्न कर लिया गया है। कानून के अनुसार इस संलग्न संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। वाहन मालिक को इस कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है और संबंधित प्राधिकारी को भी सूचित किया गया है।
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पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जिला पुलिस पुंछ ने दोहराया कि जिले में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सहयोग करें।
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